झारखंड: राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) ने बुधवार को राज्य में बिजली दरों में 7.66 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी।
नई दरों के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 5.80 रुपये से बढ़कर 6.30 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा, जबकि शहरी उपभोक्ताओं को 6.30 रुपये से बढ़कर 6.65 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। जेएसईआरसी के एक बयान में कहा गया है कि संशोधित टैरिफ 1 मार्च से प्रभावी होगा। इसमें कहा गया है कि सरकार सब्सिडी देना जारी रखेगी, जिसमें घरेलू ग्राहकों के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली और 400 यूनिट तक विभिन्न सब्सिडी स्लैब के माध्यम से राहत शामिल है।
जेबीवीएनएल के 39.71% वृद्धि के प्रस्ताव के बावजूद, आयोग ने परीक्षण के बाद 7.66% वृद्धि को मंजूरी दे दी। बयान में कहा गया है कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए निश्चित शुल्क में 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जबकि शहरी उपभोक्ताओं के लिए स्थिर शुल्क अपरिवर्तित रखा गया है।
इसके अतिरिक्त, उत्पादन के पांच दिनों के भीतर भुगतान किए गए बिलों पर दो प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव है, और आयोग ने छत पर सौर पीवी परियोजनाओं के लिए टैरिफ को सकल मीटरिंग के लिए 4.16 रुपये/किलोवाट और नेट मीटरिंग के लिए 3.80 रुपये/किलोवाट पर अपरिवर्तित रखा है।