झारखंड हाईकोर्ट ने निलंबित IAS छवि रंजन को बेल देने से किया इंकार

Update: 2023-10-04 15:21 GMT
 
रांची : जमीन घोटाला से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी रांची के पूर्व डीसी और निलबित आईएएस छवि रंजन को कोर्ट से झटका मिला. कोर्ट ने उनकी डिफॉल्ट बेल पर आज अपना फैसला सुनाया साथ ही उनकी याचिका को खारिज करते हुए उन्हें बेल देने से इंकार किया. साथ ही कहा कि जमीन घोटाला मामले में जांच अधूरी नहीं है. लैंड स्कैम मामले में छवि रंजन की डिफॉल्ट बेल पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच में सुनवाई हुई.
आपको बता दें, मामले में इस वक्त छवि रंजन जेल में बंद है और उन्होंने हाईकोर्ट को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA कोर्ट) के आदेश को चुनौती दी थी. इसके साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट से डिफॉल्ट बेल दिए जाने की गुहार लगाई थी. इससे पहले निचली अदालत में छवि रंजन ने सीआरपीसी की धारा 167 की याचिका दाखिल की थी. इसमें चार्जशीट दाखिल करने के लिए पुलिस और एजेंसी को समय निर्धारित की गई थी लेकिन निचली अदालत ने इस याचिका को खारिज किया था.
छवि रंजन समेत कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
बता दें, यह मामला रांची के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री मामले से जुड़ा है जिसमें ईडी ने कार्रवाई करते हुए रांची के पूर्व डीसी और IAS छवि रंजन, बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप, रांची के प्रसिद्ध कारोबारी विष्णु अग्रवाल, इस जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची समेत कई जमीन कारोबारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है.
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