झारखंड उच्च न्यायालय ने नीरज हत्याकांड में रिंकू को दी जमानत

Update: 2023-01-28 10:08 GMT

धनबाद न्यूज़: पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में धर्मेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई. नीरज सिंह की हत्या में रिंकू सिंह के रूप में किसी भी आरोपी को पहली जमानत मिली है. इससे पूर्व रिंकू सिंह की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी थी. पिंटू सिंह की जमानत अर्जी सर्वोच्च न्यायालय से खारिज हो चुकी है.

रिंकू सिंह उत्तर प्रदेश का कुख्यात शूटर मुन्ना बजरंगी का शार्प शूटर बताया जाता है. रिंकू सिंह के खिलाफ इस मामले में आरोप है कि उसने ही पंकज सिंह के कहने पर पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के लिए शूटर अमन सिंह और सतीश सिंह उर्फ चंदन को धनबाद भेजा था. पुलिस रिंकू सिंह को वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जेल से यहां लाई थी. नीरज सिंह की हत्या के दिन वह मिर्जापुर जेल में बंद था. जेल में रहते उस पर शूटर की व्यवस्था करने का आरोप था. रिंकू सिंह पर जेल में रहते धनबाद से लेकर यूपी तक कई आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं.

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