Jharkhand HC ने कहा-GST अधिकारियों को कार्यालय अवधि के बाद बयान देने के लिए नहीं करना चाहिए बाध्य

Update: 2024-06-17 09:24 GMT
Ranchiरांची : झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि किसी व्यक्ति को जीएसटी अधिकारियों को कार्यालय अवधि के बाद बयान देने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए या उन पर दबाव नहीं डालना चाहिए. हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि जीएसटी के नियमों के तहत सक्षम अधिकारी को कार्यालय समय के बाद बयान देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं करना चाहिए. याचिकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान यह दलील दी कि किसी भी अधिकारी का बयान
कार्यालय अवधि के दौरान ही दर्ज किया जाना चाहिए.
दरअसल GST के अधिकारियों ने जमशेदपुर के शिव कुमार देवड़ा को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था. उनसे एक बार पूछताछ भी हो चुकी थी, जिसमें काफी समय लगा था. प्रार्थी के मुताबिक, उनसे देर रात तक पूछताछ की गयी और दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर यह मांग की कि कार्यालय अवधि के दौरान ही उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाये. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने GST के अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि GST कमिश्नर के निर्देशों का पालन करते हुए और कानून में निहित प्रावधानों के तहत ही किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया जाये.
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