झारखंड सरकार ने महिला संविदा कर्मचारियों के लिए 180 दिनों के मातृत्व अवकाश को मंजूरी दी

अनुबंध पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को इस तरह का लाभ देने का कोई प्रावधान नहीं

Update: 2023-07-06 11:49 GMT
झारखंड सरकार ने बुधवार को राज्य प्रशासन द्वारा नियुक्त महिला संविदा कर्मचारियों के लिए 180 दिनों का मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय लिया। इससे पहले, अनुबंध पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को इस तरह का लाभ देने का कोई प्रावधान नहीं था।
राज्य सचिवालय के एक बयान में कहा गया, "मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुबंध के आधार पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। योग्य महिला कर्मचारियों को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा।"
बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव ऐसी महिला कर्मचारियों पर लागू होगा जिन्होंने पिछले 12 महीनों में 80 दिनों तक अनुबंध पर काम किया है।
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