झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक विधानसभा में पारित हो गया

Update: 2023-08-05 06:19 GMT

झारखंड विधानसभा ने झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण) बिल 2023 पारित कर दिया। यह विधेयक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग और अनियमितताओं पर नकेल कसने और प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं को रोकने का एक प्रयास है, क्योंकि यह परीक्षाओं के दौरान नकल करते हुए पकड़े गए छात्रों के लिए सजा के कड़े प्रावधानों के साथ-साथ प्रश्नपत्रों या किसी अन्य को लीक करने में शामिल सांठगांठ से संबंधित है।

झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण) विधेयक, 2023, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग पर रोक लगाने और राज्य में प्रश्न पत्र लीक को रोकने के लिए एक कारगर उपाय होगा। विधेयक में झारखंड सरकार द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में धोखाधड़ी और पेपर लीक के लिए कड़ी सजा का प्रस्ताव है।

प्रतियोगी परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को नकल करते हुए या किसी अनुचित साधन का उपयोग करते हुए पकड़े जाने पर तीन साल की कैद और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बिल में प्रस्ताव है कि जुर्माना न देने पर 9 महीने की अतिरिक्त कैद होगी।

झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण) विधेयक, 2023 पारित होने पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हम चाहते हैं कि छात्रों को पहले की तरह संकट का सामना न करना पड़े। यही सरकार का मकसद है। हम उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं।

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