Jamshedpur: झारखंड हाईकोर्ट से एचडीएफसी बैंक शाखा को नक्शा विचलन मामले में मिली बड़ी राहत
झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली
जमशेदपुर: साकची-105 एसएनपी क्षेत्र स्थित एचडीएफसी बैंक शाखा को नक्शा विचलन मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एचडीएफसी बैंक की बिल्डिंग में अवैध निर्माण तोड़ने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी. इस बीच एचडीएफसी बैंक की ओर से एक अर्जी दाखिल की जाएगी. झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर शहर में नक्शा का उल्लंघन कर बेसमेंट पार्किंग में बनी व्यवसायिक दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है. गुरुवार को जमशेदपुर अक्षेस की टीम ने साकची 105 एसएनपी क्षेत्र में छगनलाल और एचडीएफसी बैंक बिल्डिंग में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया. हालांकि गुरुवार को यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी.
बिल्डिंग तोड़ने पहुंची जेएनएसी, बैंक पहुंचा हाईकोर्ट: गुरुवार को जेएनएसी की टीम दल-बल के साथ साकची-105 एसएनपी क्षेत्र में एचडीएफसी बैंक की बिल्डिंग में अवैध निर्माण तोड़ने पहुंची. यहां बिल्डिंग गिराने के खिलाफ बैंक हाई कोर्ट गया था। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने जमशेदपुर में एचडीएफसी बैंक की इमारत को गिराने पर रोक लगा दी. खंडपीठ ने बैंक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एस. ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र (जेएनएसी) को उक्त निर्देश जारी किया. मजूमदार और अधिवक्ता आशीष झा ने खंडपीठ को बताया कि जेएनएसी एचडीएफसी बैंक परिसर में विध्वंस की कार्यवाही शुरू कर रहा है। प्राधिकरण की ओर से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि साकची शाखा में 150 से अधिक खाताधारकों के लॉकर हैं.