Jamshedpur: हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार आरोपी को हुई उम्रकैद की सजा

Update: 2024-06-28 07:11 GMT

जमशेदपुर: जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने पांच साल पहले बोड़ाम प्रखंड के बोटा गांव में समोला देवी हत्याकांड में गागीडीह सेंट्रल जेल में बंद सुकु सिंह को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इसके अलावा आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जिसमें आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. वहीं, आईपीसी की धारा 201 के तहत सजा में सात साल की कैद और 20,000 रुपये का जुर्माना शामिल है. इस मामले में अनुसंधान पदाधिकारी समेत सात लोगों ने गवाही दी. इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया था. आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल था.

गौरतलब है कि समोला देवी 12 जून 2019 की रात घर से निकल गयी थी. अगले दिन समोला देवी का शव गांव के कुएं में मिला. घटना वाले दिन आरोपी समोला देवी के घर आया था. इसी वजह से समोला देवी के परिवार को आरोपियों पर हत्या का शक हुआ. घटना के बाद समोला देवी के पति भद्रू सिंह ने बोड़ाम थाने में आरोपियों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छुपाने की नियत से शव को कुएं में फेंकने की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है.

Tags:    

Similar News

-->