राजधानी में अंतर्राज्यीय बस पड़ाव का किया जाएगा निर्माण, कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
राँची न्यूज़: रांची में अंतर्राज्यीय बस पड़ाव का निर्माण होगा. वहीं जमशेदपुर को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में विकास के लिए अंतरराज्जीय बस टर्मिनल -सह-वाणिज्यिक सुविधाओं के एकीकृत परियोजना के लिए तैयार ड्राफ्ट के दस्तावेज को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. रांची के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल को भी लोक निजी भागीदारी प्रणाली के तहत सरकार विकसित करेगी.
इसमें अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल सह वाणिज्यिक सुविधाओं के समेकित प्रोजेक्ट के लिए ड्राफ्ट कॉरिंगेंडम पर हुई कैबिनेट की बैठक में प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. झारखंड में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल की महत्वाकांक्षी योजना बरसों से लंबित है.
झारखंड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2023 का गठन होगा. कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. निजी सुरक्षा अभिकरणों की भूमिका निर्धारित कर दी गई है. मानकों को पूरा करने पर ही निजी सुरक्षा संस्थानों को लाइसेंस दिया जाएगा. ऐसा नहीं करने वालों का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा.
राज्य में प्राइवेट सिक्यूरिटी कानून होने निजी सुरक्षा अभिकरण की अग्नि शमन, आपातकालीन आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल, सुरक्षा कर्तव्य, विभिन्न दस्तावेजों की जांच, सूचना सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी. इसके अलावा अभिगम नियंत्रण, विस्फोटक आईईडीएस, एंटी सबोटेड चेक, सुरक्षा संबंधी उपस्कर, संसूचना उपस्कर, पेट्रोलिंग व चौकी ड्यूटी का भी काम किया जाएगा. साथ ही, इन्हें वर्दी दी जाएगी और प्रशिक्षित भी किया जाएगा.
इन नियमावली को भी मिली मंजूरी
● राज्य के सभी सरकारी व निजी नर्सिंग संस्थानों के लिए झारखंड नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन व परीक्षा संचालन नियमावली, 2023 की स्वीकृति.
● राज्य चिकित्सा परिषद् नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति.
● झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली के संशोधन की स्वीकृति दी गई
● झारखंड राज्य लिपिक, लिपिक-सह-टंकक, टंकक, अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग नियमावली-2023 के गठन की स्वीकृति
● झारखंड अवर अभियंत्रण संवर्ग (कनीय अभियंता, सिविल-इलेक्ट्रिक-यांत्रिक) सेवा (संशोधन) नियमावली 2023 की स्वीकृति
● अपर महानिदेशक, एनसीसी निदेशालय बिहार और झारखंड को झारखंड राज्य एनसीसी से संबंधित सभी गतिविधियों के निष्पादन के लिए लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट - स्टेट एनसीसी सेल झारखंड घोषित करने की स्वीकृति.
● अभियंत्रण महाविद्यालयों व डिप्लोमा संस्थान में राज्य के उत्तीर्ण (डिग्री-डिप्लोमा प्राप्त) छात्र जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस व टेक्निकल अप्रेंटिस के रूप में एक वर्ष का प्रशिक्षण अवधि पूरा कर चुके हैं, उन प्रशिक्षुओं से एक अतिरिक्त वर्ष कार्य लिये जाने की स्वीकृति. इनसे एडवांस ग्रेजुएट अप्रेंटिस व एडवांस टेक्निकल अप्रेंटिस के रूप में काम लिया जाएगा.
● न्यायाधीशों के सहयोग के लिए विधि अनुसंधानकर्ता-अनुसंधान सहयोगी के मासिक मानदेय 30,000 से बढ़ाकर 40,000 किया गया. विधि अनुसंधान सहयोगी के 25 पद स्वीकृत हैं.
● झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्य का नाम विनोद पाण्डेय के स्थान पर विनोद कुमार पाण्डेय किया गया.
● झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों व प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं की जांच के लिए गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का अवधि विस्तार. 21 मार्च से 20 सितंबर 2023 तक बढ़ाई गई अवधि.
● मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना में रोगी धनंजय कुमार सिंह को कैंसर के इलाज के लिए निर्धारित सीमा से अधिक राशि की स्वीकृति
● हुसैनाबाद (पलामू) के तत्कालीन बीडीओ शेखर कुमार के दो वेतनवृद्धि पर रोक को बरकरार रखने की स्वीकृति
● विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर नौ-10 अगस्त 2022 को आयोजित झारखंड जनजातीय महोत्सव के आयोजन के लिए 5,32,11,439 रुपये की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.