एसआईटी रिपोर्ट 17 तक पेश करने का निर्देश

Update: 2023-05-06 13:17 GMT

राँची न्यूज़: पलामू, गढ़वा व लातेहार में अवैध खनन की जांच के लिए बनी एसआईडी की रिपोर्ट 17 मई तक पेश करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है. सुनवाई में सरकार द्वारा एसआईटी की जांच जारी होने की जानकारी देकर रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा गया.

इस पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार को 17 मई को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. मामले में पंकज यादव ने जनहित याचिका दायर की है. सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि तीनों जिलों में अवैध खनन की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है. एसआईटी जांच कर रही है. पूर्व में अदालत ने तीनों जिलों में माइनिंग पर लगी रोक हटा ली थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि जिन कंपिनयों के पास खनन लीज और परिवहन के लाइसेंस हैं वह खनन और परिवहन कार्य कर सकती हैं.

सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि हाईकोर्ट के जिलों में खनन पर रोक लगाने से उन कंपनियों को नुकसान हो रहा है जिन्हें खनन की अनुमति दी गयी है और लीज और लाइसेंस भी प्राप्त है. महाधिवक्ता ने अदालत में वैध खनन करने वाली कंपनियों की सूची भी पेश की थी. अदालत ने सरकार से कहा है कि किसी भी स्थिति में अवैध माइनिंग और उसका परिवहन न हो इसे सरकार सुनिश्चित करे.

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