Jamshedpur 25 लाख बैंक में जमा करने का निर्देश

जमा करने का निर्देश

Update: 2023-09-30 08:00 GMT
झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारियों के पास नगद रखे गए 25 लाख रुपये 30 तक एसोसिएशन के बैंक खाते में जमा करने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राजेश कुमार जायसवाल की हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
याचिका में कहा गया था कि एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी के अलमीरा में 25 लाख रुपये रखे हुए हैं. इसमें दो हजार के नोट भी हैं. दो हजार के नोट बैंक मे जमा नहीं हुए तो वे बेकार हो सकते हैं. 30 ही दो हजार के नोट बैंक में जमा करने का निर्देश सरकार ने दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने झारखंड राज्य बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में रिसीवर को सूचित करें कि 30 के पहले यह राशि जमशेदपुर एडवोकेट एसोसिएशन के अकाउंट में जमा कर दें. पूर्व की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि बार एसोसिएशन में वित्तीय अनियमितता के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है. एफआईआर होने के बावजूद अभी तक जांच नहीं हो रही है. झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन में हुई गड़बड़ी की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जमशेदपुर एसएसपी को पूर्व में पत्र लिखा गया था. इसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसमें चार को आरोपी बनाया गया. मामला अदालत में विचाराधीन है. बता दें कि राजेश जायसवाल की ओर से इस मामले को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गयी है.
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