50 लाख की साइबर ठगी में 3 आरोपियों को आठ साल की सजा, जुर्माना भी लगा

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Update: 2022-02-18 15:47 GMT

 शहर के सोनारी संगम बिहार के रहने वाले प्रमोद कुमार सिंह के खाते से पांच बार में ट्रांजेक्शन करके 50 लाख रुपये की निकासी करने के मामले में शुक्रवार को साइबर क्राइम के स्पेशल जज संजय कुमार सिंह ने तीन आरोपियों को 8 साल की सजा सुनायी है. आरोपियों में राजीव रंजन कुमार, कहकशा परवीन, विकास साव उर्फ विकास कल्लू को बनाया गया है. इसमें से राजीव रंजन कुमार बिहार का रहने वाला है. साथ ही 2.55 लाख का जुर्माना भी सभी पर लगाया गया है. मामले में अलग-अलग धाराओं पर सजा सुनायी गयी है. जुर्माना नहीं देने पर सजा की अवधी और बढ़ जायेगी.


आरोपियों के खिलाफ धारा 379 में तीन साल और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देन पर तीन माह की सजा की अवधि बढ़ जायेगी. धारा 419 में 3 साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर सजा तीन माह के लिए बढ़ जायेगी. इसी तरह से धारा 420 में सात साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की सजा और बढ़ जायेगी. धारा 465 में 2 साल की सजा और 20 हजार का जुर्नामा लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की सजा और बढ़ जायेगी. धारा 467 में आठ साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर 2 साल की सजा और बढ़ जायेगी. धारा 468 में सात साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देन पर छह माह की सजा और बढ़ जायेगी.

धारा 471 में तीन साल की सजा और 20 हजार जुर्माना लगा है. जुर्माना नहीं देन पर तीन माह सजा की अवधि और बढ़ जायेगी. धारा 120 बी में तीन साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना लगाया जायेगा. जुर्माने की रकम नहीं देने पर सजा की अवधी दो माह और बढ़ जायेगी. धारा 66 सी आइपी एक्ट में 3 साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर दो माह की सजा और बढ़ जायेगी. धारा 66 बी में तीन साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर दो माह की सजा बढ़ जायेगी. इसमें सभी सजायें साथ-साथ चलेगी.


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