होमगार्ड की बहाली में नियमावली की अनदेखी

Update: 2023-03-02 07:19 GMT

धनबाद न्यूज़: होमगार्ड की रिक्तियों में नियमावली की अनदेखी की गई है. नई बहाली के लिए रिक्तियां तैयार करने में 2014 नियमावली पर ध्यान नहीं दिया गया. झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने नई बहाली पर सवाल उठाते हुए प्रखंडवार पहले से तैनात जवानों की सूची के आधार पर नई रिक्तियां निकालने की मांग की है.

2014 नियमावली का हवाला देते हुए बताया कि प्रत्येक प्रखंड में 110 जवानों को रखने का प्रावधान किया गया है. भले ही नई बहाली की रिक्तियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया हो लेकिन तैनात पुराने जवान और नई बहाली के बाद कुल जवानों की संख्या में महिला और पुरुषों के बीच भारी अंतर आ जाएगा. क्योंकि प्रखंडों में पहले से पुरुष जवानों की संख्या अत्यधिक है. कई प्रखंड में तो महिलाओं की संख्या शून्य हो गई है. इस बार दस प्रखंड, नगर निगम व नगर परिषद क्षेत्रवार बहाली निकाली गई है. एनआईसी के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है. अंतिम तिथि 17 मार्च 2023 है.

एक बार फिर से वर्ष 2014 नियमावली की अनदेखी की गई है. इन्हीं नियमों के पेंच में पूर्व में भी बहालियां रद्द हुई हैं और अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया. लापरवाही का नतीजा है कि वर्ष 2009-2010 के बाद धनबाद में बहाली नहीं हुई. नए सिरे से सभी पक्ष को समझकर सरकार फिर से रिक्तियां निकाले.

- रवि मुखर्जी, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोएशिन

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