आईएएस छवि रंजन ने अपनी गिरफ्तारी को दी चुनौती, हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब
रांची। रांची के पूर्व डीसी निलंबित आईएएस छवि रंजन ने अपनी गिरफ्तारी को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस पर हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करके काउंटर एफिडेविट के जरिए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। छवि रंजन को ईडी ने रांची में सेना के कब्जे वाली जमीन की फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीद-फरोख्त के मामले में बीते 4 मई को गिरफ्तार किया था। उस समय से वह रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।
अब छवि रंजन ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि इस मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी अवैध है। उन्होंने ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए केस को भी निरस्त करने की मांग अदालत से की है।
हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की बेंच ने सोमवार को छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई की। ईडी की ओर से जवाब दाखिल किए जाने के बाद इस केस की अगली सुनवाई 12 जुलाई को हागी। छवि रंजन की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, विभास सिन्हा और स्नेह सिंह ने पक्ष रखा।
झारखंड में एक हजार करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले के आरोपी प्रेम प्रकाश ने भी ईडी कोर्ट में खुद के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए जाने और डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिविजन पिटिशन फाइल किया है। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की बेंच ने सोमवार को इस मामले की भी सुनवाई की और ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
बता दें कि झारखंड की सत्ता और नौकरशाही के गलियारे में पावर लायजनर के तौर पर चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश के 16 ठिकानों पर ईडी ने पिछले साल अगस्त में छापेमारी की थी। उसके आवास से दो सरकारी एके-47 और 60 गोलियों के अलावा अवैध संपत्ति एवं मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए थे। प्रेम प्रकाश पिछले दस महीनों से जेल में बंद है। ईडी ने पिछले महीने जेल में गैरकानूनी तरीके से आईएएस छविरंजन और प्रेम प्रकाश की मुलाकात का खुलासा किया था। ईडी ने इससे संबंधित सीसीटीवी भी हासिल किया था।