हाईकोर्ट ने देवघर एम्स में सुविधाओं पर मांगी रिपोर्ट

Update: 2023-04-03 11:16 GMT

राँची न्यूज़: देवघर एम्स में मौजूदा सुविधाओं और जरूरतों पर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सांसद निशिकांत दुबे की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए देवघर एम्स के निदेशक को नोटिस जारी कर प्रतिवादी बनाया. अदालत ने निदेशक को जवाब दाखिल कर यह बताने को कहा है कि देवघर एम्स में क्या क्या सुविधाएं चाहिए. अब तक सरकार की ओर से उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी गयी हैं.

अदालत ने राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए यह बताने को कहा है कि देवघर एम्स में आवश्यक मौलिक सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी है या नहीं. यदि सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गयी है तो कब तक उपलब्ध करायी जाएगी. सरकार को चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश अदालत ने दिया है.

अधिवक्ता बोले-राज्य सरकार ने अपने हिस्से का काम पूरा नहीं किया इस मामले में सांसद निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर की है. उनकी ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार को एम्स के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध करानी थीं, लेकिन सरकार ने अब तक अपने हिस्से का काम पूरा नहीं किया गया है.

सरकार की ओर से पानी, बिजली, पहुंच पथ, फायर ब्रिगेड के वाहन उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया. अदालत को बताया गया कि इन दिक्कतों के कारण कारण एम्स पूरी तरह काम नहीं कर पा रहा है.

अदालत से उन्होंने राज्य सरकार को उन्होंने सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश देने का आग्रह किया.

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