IAS छवि रंजन के खिलाफ पीसी एक्ट में लिए गए संज्ञान को हाईकोर्ट ने किया निरस्त
रांची के पूर्व डीसी व आइएएस छवि रंजन की ओर से कोडरमा में पेड़ कटाई से संबंधित एक मामले में पीसी एक्ट में लिए गए संज्ञान के खिलाफ दाखिल याचिका पर शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई
Ranchi: रांची के पूर्व डीसी व आइएएस छवि रंजन की ओर से कोडरमा में पेड़ कटाई से संबंधित एक मामले में पीसी एक्ट में लिए गए संज्ञान के खिलाफ दाखिल याचिका पर शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (पीसी एक्ट) के तहत निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को निरस्त कर दिया. वही छवि रंजन के खिलाफ आइपीसी के तहत दर्ज मामले में आगे की सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया है.
कोडरमा से जुड़ा है मामला
छवि रंजन पर कोडरमा उपायुक्त रहते हुए डाक बंगला से चार सागवान का पेड़ काटवाने का आरोप है.इस मामले में वन अधिनियम और पीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था. एसीबी की अदालत में चार्जशीट दाखिल करने पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था. इसके खिलाफ उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी,जिसमे कहा गया था कि एसीबी की अदालत द्वारा पीसी एक्ट में लिया गया संज्ञान सही नहीं है.इस मामले में बिना अभियोजन स्वीकृति के ही पीसी एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की गई,जो नियमानुसार सही नहीं है. इसलिए पीसी एक्ट में कोर्ट की ओर से लिए गए संज्ञान को निरस्त कर देना चाहिए.सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आइएएस छवि रंजन को राहत देते हुए पीसी एक्ट के तहत संज्ञान के आदेश को निरस्त कर दिया.
सोर्स- News Wing