नाबालिग से रेप मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बंधुओं समेत 22 पर केस

Update: 2023-08-22 04:01 GMT

राँची: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुडडू गुप्ता समेत 22 लोगों को अब मुकदमे का सामना करना पड़ेगा. सभी पर मानगो की नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है. वहां की निचली अदालत ने सभी को आरोपी बनाने का आदेश दिया था. जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डु गुप्ता समेत 22 लोगों ने निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी. आज हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि निचली अदालत का आदेश बिल्कुल सही है. इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है.' सभी को निचली अदालत में मुकदमे का सामना करना होगा.

जिस मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा

19 जनवरी 2018 को मानगो में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. पीड़िता की मां ने गुड्डु गुप्ता, तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा और तत्कालीन एमजीएम थाना प्रभारी इमदाद अंसारी समेत 22 लोगों को आरोपी बनाने के लिए जमशेदपुर कोर्ट में अर्जी दी थी. कोर्ट ने अर्जी स्वीकार करते हुए मामले के सभी 22 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था.

पीड़िता ने नाम भी बताया

रेप मामले में पीड़िता की ओर से वकील देवेश आजमानी ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता ने नवंबर में ही जमशेदपुर एसएसपी को आवेदन दिया था, लेकिन दो महीने बाद जनवरी 2018 में एफआईआर दर्ज की गई. एफआईआर के बाद बयान में पीड़िता ने सभी आरोपियों का नाम लिया था. इसके अलावा कोर्ट में गवाही के दौरान भी पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी दी.

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