हाईकोर्ट ने खनन कंपनी पर पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक

Update: 2023-06-08 07:30 GMT

राँची न्यूज़: झारखंड हाईकोर्ट ने कंपनी ग्रैंड्स माइनिंग के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस राजेश कुमार की वेकेशन बेंच ने यह निर्देश देते हुए अगली सुनवाई आठ सप्ताह बाद निर्धारित की.

सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से अदालत को बताया गया कि पाकुड़ जिले में कंपनी को पत्थर खनन का कार्य मिला है. राज्य सरकार ने बिना सर्वे किए ही कंपनी पर 14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया है. अदालत को बताया गया कि पूर्व में मामले में अदालत ने सरकार को सर्वे करने का आदेश दिया था. सर्वे टीम में कंपनी के प्रतिनिधि को भी रखना है. सर्वे रिपोर्ट कंपनी के साथ साझा करना है, लेकिन उस दौरान कोई सर्वे नहीं किया गया. वर्ष 2022 में सर्वे किया गया तो किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई, बावजूद इसके वर्ष 2023 में कंपनी पर जुर्माना लगा दिया गया.

इस सर्वे में कंपनी का कोई प्रतिनिधि भी नहीं था और न ही रिपोर्ट कंपनी के साथ साझा की गई है. इस पर अदालत ने कंपनी के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

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