बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे हेमंत सोरेन

दरअसल कोर्ट

Update: 2024-02-22 10:13 GMT
रांची : हेमंत सोरेन विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। दरअसल पीएमएलए की कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। दरअसल कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में भाग लेने की अनुमित मांगी थी। मालूम हो कि बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। बुधवार को हेमंत सोरेन की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा था। उन्होंने कोर्ट में कहा कि बजट सत्र में वित्तीय बिल पेश होना है। ऐसे में हेमंत सोरेन का उपस्थित होना अनिवार्य है।
विशेष बैठक में भागीदारी को मंजूरी दी गयी
दरअसल, कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा. इसकी कार्यवाही राज्य और उसके घटकों के लिए सर्वोपरि है और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए कार्यवाही में उनकी भागीदारी आवश्यक है. . कोर्ट से इसके लिए इजाजत मांगी गयी. गौरतलब है कि इससे पहले 5 फरवरी को कोर्ट ने चंपई सोरेन सरकार पर विश्वास मत के दौरान हेमंत सोरेन को विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने की इजाजत दी थी. इसके बाद उन्होंने विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लिया।
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