राहुल गांधी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई 15 जुलाई को मुकर्रर कर दी

झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को राहुल गांधी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से तबीयत का हवाला देते हुए कोर्ट से समय मांगा गया

Update: 2022-06-27 15:13 GMT

झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को राहुल गांधी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से तबीयत का हवाला देते हुए कोर्ट से समय मांगा गया, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को मुकर्रर कर दी. ‌अगली सुनवाई तक राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रहेगी.

दरअसल इस मामले में शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी शब्द के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर निचली कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया थ. ‌कोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी खुद कोर्ट में उपस्थित हो या फिर अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं.
राहुल गांधी ने भी दाखिल की थी याचिका
इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से निचले कोर्ट के फैसले को निरस्त करने की मांग झारखंड हाईकोर्ट से की गई थी. वहीं शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी की ओर से कहा गया था कि राहुल गांधी की टिप्पणी निंदनीय, कष्टकारी और दिल को ठेस पहुंचाने वाला है. ‌उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ 20 करोड़ की मानहानि का मामला भी दर्ज कराया है.
राहुल गांधी को मिली राहत
बता दें, पिछले लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी रांची पहुंचे थे. उसी दौरान उन्होंने मोदी टाइटल नाम वाले कई बड़ी शख्सियत को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. एक बार फिर पीड़क कार्रवाई पर रोक अवधि को विस्तार मिलने से राहुल गांधी को राहत मिली है‌. राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में अधिवक्ता कौशिक सारखेल ने उनका पक्ष रखा है.


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