निलंबित IAS छवि रंजन की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई

Update: 2024-04-12 12:28 GMT
रांची:  चेशायर होम रोड जमीन घोटाला मामले में आरोपी निलंबित आईएएस और रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर कोर्ट में आज सुनवाई हुई. मामले में झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई इस दौरान कोर्ट ने उन्हें समय देने के लिए स्वीकृति दी. अब मामले में अगली सुनवाई 19 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है.
मामले में आरोपी निलिंबित आईएएस छवि रंजन की तरफ से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अभिषेक चौधरी ने अपना पक्ष रखा जबकि ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जेनरल अनिल कुमार ने अपना पक्ष रखा. बता दें, ईडी के कांड संख्या ECIR 5/2023 से यह मामला जुड़ा हुआ है. इस वक्त निलंबित आईएएस छवि रंजन न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. जानकारी के लिए आपको बता दें. मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में हाईकोर्ट इससे पहले भी छवि की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है.
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