जीएसटी घोटाले के आरोपी शिव कुमार देवड़ा को मिली जमानत

आरोप पत्र 60 दिन के अंदर दाखिल नहीं

Update: 2024-05-01 04:43 GMT

जमशेदपुर: आर्थिक अपराध की विशेष अदालत से जमानत मिलने के बाद सोमवार की शाम शिव कुमार देवड़ा को गागीडीह सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया. दो माह पहले जीएसटी विजिलेंस टीम ने 150 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले में शिव कुमार देवड़ा को कोलकाता से गिरफ्तार किया थामुख्य संवाददाता,जमशेदपुर विशेष आर्थिक अपराध न्यायालय (एसीजेएम कोर्ट) सौदामणि सिंह की अदालत ने सोमवार को शिव कुमार देवड़ा को 150 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले में कोलकाता से गिरफ्तार किया था. 150 करोड़ के जीएसटी घोटाले के आरोपी शिवकुमार देवड़ा को जमानत मिल गई है. बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रकाश झा एवं आनंद झा अदालत में मौजूद थे. यहां जमानत मिलने के बाद सोमवार शाम को उन्हें गागीडीह सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया।

मालूम हो कि पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में फर्जी कंपनियां और फर्जी ई-वे बिल बनाकर सरकार को 150 करोड़ रुपये से ज्यादा का चूना लगाने के आरोप में जीएसटी विजिलेंस टीम ने शिव कुमार देवड़ा को गिरफ्तार किया था. उन्हें जीएसटी विजिलेंस टीम ने पिछले फरवरी में कोलकाता से गिरफ्तार किया था. इधर बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्रकाश झा ने कहा कि जीएसटी टीम ने 60 दिनों के अंदर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया, जिसका फायदा जेल में बंद आरोपियों को मिला. अभियोजन पक्ष की ओर से जीएसटी, जमशेदपुर के अधिकारी दिनेश चौहान ने सोमवार को आरोप पत्र दाखिल करने का दावा किया.

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