चारा घोटाला : CBI कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ हाईकोर्ट जायेंगे लालू यादव
CBI कोर्ट द्वारा चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को दोषी क़रार देते हुए 5 साल की सजा सुनायी गयी है.
रांची: CBI कोर्ट द्वारा चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को दोषी क़रार देते हुए 5 साल की सजा सुनायी गयी है. सीबीआई कोर्ट के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी. लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता के मुताबिक़ जल्द ही झारखण्ड हाईकोर्ट में CBI कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दाखिल की जाएगी. लालू यादव CBI कोर्ट के फ़ैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.
सीबीआई कोर्ट ने लालू को सुनायी है 5 साल की सजा
बता दें कि चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजा का ऐलान किया गया है. राजद सुप्रीमो सह पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनायी गयी है. साथ ही 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया हैं. बता दें कि पहली पाली की सुनायी के दौरान लालू के अधिवक्ता ने कोर्ट से गुहार लगाते हुए कम से कम सजा देने की मांग की थी. अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि लालू का स्वास्थ्य ठीक नहीं है. वह कई बीमारियों से ग्रसित है. इसलिए उन्हें कम से कम सजा किया जाये. वहीं सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा कि केस का ट्रायल लम्बा होना स्वाभाविक. यह घोटाला है, समाज देखना चाहता है कि ऐसे घोटाले करने वालों को क्या सजा होती है. ज़्यादा से ज़्यादा सजा होनी चाहिए.