चारा घोटाला मामला : लालू यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख रुपये का जुर्माना
चारा घोटाला के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार मामले में सजा का ऐलान किया गया है.
रांची : चारा घोटाला के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार मामले में सजा का ऐलान किया गया है. राजद सुप्रीमो सह पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनायी गयी है. साथ ही 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया हैं. बता दें कि पहली पाली की सुनायी के दौरान लालू के अधिवक्ता ने कोर्ट से गुहार लगाते हुए कम से कम सजा देने की मांग की थी. अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि लालू का स्वास्थ्य ठीक नहीं है. वह कई बीमारियों से ग्रसित है. इसलिए उन्हें कम से कम सजा किया जाये. वहीं सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा कि केस का ट्रायल लम्बा होना स्वाभाविक. यह घोटाला है, समाज देखना चाहता है कि ऐसे घोटाले करने वालों को क्या सजा होती है. ज़्यादा से ज़्यादा सजा होनी चाहिए.
डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की गई थी
बता दें कि 15 फरवरी को सीबीआई कोर्ट ने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू समेत 75 लोगों को दोषी करार दिया है. जिसमें से 35 लोगों को सजा सुना दी गई है. वहीं 24 अभियुक्तों को बरी कर दिया था. चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की गई थी. सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सीबीआई द्वारा प्रस्तुत किये गये गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर लालू यादव को दोषी पाया था. तत्कालीन बिहार के डोरंडा थाने में 17 फ़रवरी 1996 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी. डोरंडा थाने में दर्ज कांड संख्या 60/96 को पटना हाईकोर्ट के आदेश पर CBI ने 16 अप्रैल 1996 को टेकओवर किया था.
बता दें कि दोषी करार दिये जाने के बाद लालू यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती है. लालू का इलाज कर रहे मुख्य चिकित्सक डॉ विद्यापति ने बताया कि लालू यादव कई बीमारियों से ग्रसित है. जिसका इलाज मेडिकल बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है.