खान पट्टा मामले में चुनाव आयोग ने दिए हेमंत सोरेन को 14 जून को अपना पक्ष रखने के निर्देश
जनता से रिश्ता वेबडेस्क : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खान पट्टा मामले में चुनाव आयोग ने 14 जून को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन को खनन पट्टा मामले में नोटिस दिया है। जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अपने नाम पर खान लीज ले रखी है। यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9ए के तहत उन्हें अयोग्य ठहरा सकता है। इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए हेमंत सोरेन ने अबतक चुनाव आयोग से करीब डेढ़ माह का समय लिया है। आयोग ने अंतत: उन्हें अब 14 जून को नई दिल्ली कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। आयोग ने इस मामले में प्रतिवादी के तौर पर भाजपा को भी 14 जून को पक्ष रखने को कहा है।