डॉ राजेश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
रानी चिल्ड्रेन अस्पताल के निदेशक डॉ राजेश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी है
Ranchi : रानी चिल्ड्रेन अस्पताल के निदेशक डॉ राजेश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी है. शनिवार को अपर न्यायायुक्त प्रकाश झा की अदालत ने मामले में फैसला सुनाया.
कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया है. ऐसे में डॉ राजेश कुमार की गिरफ्तार कभी भी पुलिस कर सकती है. जानकारी हो कि डॉ राजेश कुमार के ऊपर एफआईआर दर्ज करायी गयी थी, जिसमें आरोप लगा था कि रानी चिल्ड्रेन अस्पताल प्रबंधन और डॉ राजेश कुमार मृत बच्चे के इलाज के नाम पर पांच लाख रूपये परिजनों से ठगा है. इस घटना के बाद अस्पताल में काफी हंगामा भी हुआ था.