जमशेदपुर न्यूज़: कोल्हान विश्वविद्यालय के कॉलेजों और पीजी विभागों में सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रतिदिन कम से कम 7 घंटे की ड्यूटी करनी है. नई शिक्षा नीति के तहत झारखंड सरकार द्वारा जो नियम तय किये गए हैं, उसके अनुसार ऐसा करना है. इस आशय का निर्देश विश्वविद्यालय में हुई ऑनलाइन बैठक में दी गई. बैठक में विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों के प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य, पीजी विभाग के हेड तथा कुल सचिव सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी उपस्थित थे.
बैठक में निर्देश दिया गया कि बायोमेट्रिक्स द्वारा इस 7 घंटे की उपलब्धता को रिकार्ड किया जाय और समय के वेरिफिकेशन के बाद वेतन भुगतान का डिमांड भेज जाय. यह नियम कुलपति और प्रति कुलपति पर लागू नहीं होगा. 7 घंटे की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं होने पर आधे दिन का अवकाश लेना होगा. अगर किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो वहां से जीपीएस अपलोड करना होगा. बैठक में कुल सचिव डॉ. जयंत शेखर ने बताया कि किसी भी महाविद्यालय और पीजी विभागों को दूसरे विश्वविद्यालय या कॉलेजों से एमओयू करने के लिए पहले कोल्हान विश्वविद्यालय से सहमति लेनी आवश्यक है. अपना एमओयू दूसरे विवि या कॉलेज के साथ नहीं कर सकते. अगर किसी कॉलेज ने एमओयू किया है, तो उसकी प्रति विश्वविद्यालय में जमा कराएं.
ताकि उसको एकेडमिक काउंसिल और सिंडिकेट से एप्रूवल लिया जा सके. इसके बिना वह एमओयू मान्य नहीं होगा.
सभी प्राचार्यों और प्रभारी प्राचार्यों तथा पीजी विभागों के हेड को निर्देश दिया गया कि नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस को डाउनलोड कर कॉलेज के वेबसाइट पर अपलोड कर लें. अप्रैल माह के वेतन के लिए बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस के साथ डिमांड जमा करने को कहा गया. यह जानकारी विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉ. पीके पाणि ने दी.