Dhanbad: कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 10 साल कैद की सजा दी

12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Update: 2024-09-20 03:49 GMT

धनबाद: पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुटकी निवासी आरोपी सपन कालिंदी को दस साल की जेल और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 13 सितंबर को कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की है. लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने कार्यवाही का संचालन किया. मामले में सपन फरार है, उसकी अनुपस्थिति में कोर्ट ने फैसला सुनाया. मामले में पीड़िता की मां की शिकायत पर पुटकी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक पीड़िता 23 अगस्त 2020 को दोपहर 12 बजे अपने कपड़े सिलवाने गई थी. लेकिन वह वापस नहीं लौटा. जांच में पता चला कि सपन पीड़िता को ले गया था। जब पीड़िता के माता-पिता ने सपना के घर जाकर इसकी शिकायत की तो उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया. पीड़िता ने कोर्ट में दिए अपने बयान में कहा कि सैप ने उससे जबरन शादी की और रेप किया. जांच के बाद पुलिस ने 19 नवंबर 2020 को सपन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. अभियोजन पक्ष ने कुल छह गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया।

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को तीन साल की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म के एक और मामले में धनबाद पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आज हरिहरपुर लालूडीह निवासी राजा उर्फ ​​जमीरुद्दीन को तीन साल की जेल और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. राजा इस मामले में फरार हैं, अदालत ने उनकी अनुपस्थिति में सजा सुनाई। पीड़िता की शिकायत पर 18 जुलाई 2020 को हरिहरपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई. इसके मुताबिक 18 जुलाई 2020 को शाम 4 बजे पीड़िता अपने घर के पास थी. तब राजा ने उस पर दबाव डाला। शोर मचाने पर जब पीड़िता के दादा वहां पहुंचे तो राजा ने पीड़िता और उसके दादा पर जानलेवा हमला कर दोनों को घायल कर दिया. पुलिस ने 15 सितंबर 2020 को राजा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

दोबारा पेश नहीं हुए कोयला कारोबारी, फैसला टला

सीबीआई के निर्देश पर कुसुंडा क्षेत्र के आदर्श नगर शिमला बहल में सड़क की मापी करने पहुंचे बीसीसीएल अधिकारियों के बीच दहशत फैलाने के उद्देश्य से की गई गोलीबारी के मामले में आज फैसला टल गया। आरोपी ठेकेदार एलबी सिंह आज कोर्ट में पेश नहीं हुए. इससे पहले वह 12 सितंबर को भी पेश नहीं हुए थे. अन्य आरोपी एलबी सिंह के भाई कुंभनाथ सिंह, भरत सिंह, ओम प्रकाश सिंह और मिथिलेश सिंह मौजूद थे. धनबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने मामले में फैसले के लिए 20 सितंबर 2024 की तारीख तय की है. अदालत ने सभी नामित आरोपियों एलबी सिंह, कुंभनाथ सिंह, भरत सिंह, ओम प्रकाश सिंह और मिथिलेश सिंह को 17 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया. कुसुंडा क्षेत्र संख्या छह के कनीय अभियंता विनय कुमार ठाकुर की शिकायत पर 30 जून 2012 को जरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

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