अदालत ने वर्षा हत्याकांड में एएसआई धर्मेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई, 50 हजार जुर्माना

Update: 2023-03-04 07:18 GMT

जमशेदपुर न्यूज़: बिष्टूपुर की वर्षा पटेल की हत्या में दोषी पूर्व एएसआई धर्मेंद्र कुमार को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. उसपर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

30 हजार रुपये हत्या में तो 20 हजार रुपये साक्ष्य छुपाने पर जुर्माना लगाया गया. फैसला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत से सुनाया गया. अदालत ने जब अपना फैसला सुनाया, उस वक्त वर्षा की मां, उसकी बहन व परिवार के अन्य सदस्य कोर्ट में मौजूद थे. उन्होंने हाथ जोड़कर जज का आभार प्रकट किया. मां ने कहा कि उसकी बेटी की मौत का इंसाफ मिला है. इससे पहले 25 फरवरी को कोर्ट ने धर्मेंद्र को दोषी करार दिया था. मामले मं मृतक के परिजन की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह पैरवी कर रहे थे.

ऐसे की थी हत्या अधिवक्ता विद्या सिंह ने बताया कि अनुसंधानकर्ता सुंदर सोरेन समेत कुल 9 लोगों की गवाही हुई थी. गवाही में सुंदर ने बताया था कि 12 नवंबर 2021 को धर्मेंद्र वर्षा के घर आने के पहले ही शाम 7 बजे घर पर पहुंच गया था. इसके बाद रात 10 बजे वह अपनी बाइक से वर्षा को लेकर वीमेंस कॉलेज रोड होते हुए अपने घर पहुंचा था. वर्षा को घर लेकर जाने के बाद उसके सिर को दीवार से टकराया. इस बीच वह जमीन पर गिर गई. जमीन पर गिरते ही उसने गला और मुंह को दबा दिया था. वर्षा का दम घुटते ही उसने हाथ की नस को देखा कि सांस चल रही है या नहीं. घटना की रात ही धर्मेंद्र फ्लैट के सुरक्षाकर्मी विपट सिंह को यह कहकर साथ लेकर गया कि घर का पूजा का सामान है. उसे नदी में विसर्जित करना होगा. इसके बाद सुरक्षाकर्मी को लेकर मानगो पुल गया और दो झोला फेंकने के बाद सुरक्षाकर्मी को छोड़ दिया. इसके बाद शव को तार कंपनी तालाब में फेंक दिया था. 18 नवंबर 2021 की सुबह तार कंपनी तालाब से शव बरामद किया गया था.

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