अदालत ने नियुक्ति में उम्र की छूट देने वाली याचिका को खारिज किया

उम्र की छूट देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई

Update: 2024-05-25 10:33 GMT

रांची: खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर जेपीएससी की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जेपीएससी परीक्षा हाई कोर्ट की निगरानी में आयोजित की जा रही है. ऐसी स्थिति में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता. कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी. इस संबंध में नीतीश सैमुअल कुजूर ने हाई कोर्ट में आवेदन दिया.

सुनवाई में क्या कहा गया?

उनकी ओर से अवकाशकालीन पीठ के समक्ष शीघ्र सुनवाई का उल्लेख किया गया. सुनवाई के दौरान कहा गया कि खाद्य सुरक्षा नियुक्तियों में उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाये. ऐसे में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं को उम्र सीमा में छूट दी है. nजेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि आवेदक की आयु सीमा में छूट नहीं दी जा सकती क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा 27 मई को होनी है. हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रक्रिया पूरी कर परीक्षा की तिथि तय कर दी गई है।

जेपीएससी ने वर्ष 2023 में विज्ञापन जारी किया था

इसके अलावा जेपीएससी ने इस संबंध में साल 2023 में विज्ञापन भी जारी किया था. नियमानुसार आवेदक को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक कोर्ट में आवेदन दाखिल करना होगा. याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत मामलों में, उन सभी ने विज्ञापन की अंतिम तिथि से पहले न्यायालय में आवेदन किया था, ऐसे में याचिकाकर्ता को राहत नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्ता की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति के लिए पूरी परीक्षा प्रक्रिया को नहीं बदला जा सकता.

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