नाबालिग के साथ बलात्कार केस में कांग्रेस नेता को मिली जमानत
हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता वाली अदालत ने अग्रिम जमानत दी
जमशेदपुर: मानगो सहारा सिटी में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेस नेता गुडडू गुप्ता उर्फ बृजमोहन गुप्ता को झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता वाली अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है. पुलिस रिकार्ड के अनुसार 18 जनवरी 2019 को मानगो सहारा सिटी में नानक सेठ के घर काम करने वाली नाबालिग की मां ने मानगो थाने में इंद्रपाल सिंह, शिव कुमार महतो, श्रीकांत महतो व अन्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी. . .
लेकिन नाबालिग की मां ने मामले से प्रभावशाली लोगों के नाम हटाने के लिए कोर्ट को लिखित रूप से सूचित किया. इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया. इसके बाद इस मामले में गुड्डु गुप्ता, तत्कालीन डीएसपी अजय करकेट्टा, तत्कालीन थाना प्रभारी समेत 22 लोगों को आरोपी बनाया गया था. यहां साल 2022 में जमशेदपुर कोर्ट ने तीन दोषियों इंद्रपाल सैनी, शिवकुमार महतो और श्रीकांत महतो को धारा 376डी के तहत 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी. साथ ही तीनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व डीएसपी अजय करकेट्टा को अग्रिम जमानत दे दी है.