तीन जिलों में अवैध माइनिंग की जांच के लिए बनी कमेटी

Update: 2023-03-17 10:13 GMT

राँची न्यूज़: राज्य के पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले में अवैध माइनिंग से संबंधित मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है.

अदालत ने इस कमेटी के चयन के लिए गृह सचिव को प्राधिकृत किया है. कमेटी में एक आइजी रैंक के अधिकारी और खान एवं भूतत्व विभाग के दो विशेषज्ञ अधिकारी शामिल होंगे. अदालत ने गढ़वा, पलामू और लातेहार के उपायुक्त को उक्त कमेटी के जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है. चार सप्ताह में उक्त कमेटी तीनों जिलों में होने वाले अवैध खनन की जांच कर रिपोर्ट अदालत में सौंपेगी. मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 अप्रैल निर्धारित की गई है.

राज्य में अवैध खनन पर अंकुश लगाना जरूरी

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य में खनिज ही राजस्व का मुख्य साधन है. राज्य में अवैध खनन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए. इस संबंध में पंकज कुमार यादव की ओर से हाईकोर्ट में 2019 में जनहित याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि खान विभाग के एक वरीय अधिकारी ने खान संचालक से खनन के लिए 20 लाख रुपये की मांग की थी. जांच में उक्त अधिकारी को क्लीन चिट मिल गई.

प्रार्थी ने दावा किया है कि पलामू सहित अन्य जिलों में खान विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध खनन कराया जाता है. इसके लिए बड़ी मात्रा में पैसों की लेनदेन होती है. विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. अदालत ने अवैध खनन की जांच के लिए कमेटी बनाने का निर्देश दिया है.

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