धनबाद न्यूज़: महिला से छेड़खानी करने के मामले में कोर्ट ने सात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश बरोरा थाना को दिया है.
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार इंदवार की अदालत ने थाना को प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने का आदेश दिया. बरोरा थाना ने महिला की शिकायत पर कार्रवाई करने से इनकार किया था. इसके बाद महिला के पुत्र ने कोर्ट में शिकायतवाद दायर किया. कोर्ट में दायर शिकायतवाद में पीड़ित महिला के पुत्र ने आरोप लगाया है कि 16 अक्तूबर 2022 को आरोपियों ने उसकी मां और भाभी के साथ छेड़खानी की थी. परिवार के लोगों के साथ मारपीट भी की थी, जिसकी शिकायत थाना में करने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी.
14 जनवरी 2023 की शाम चार बजे टार्जन हाड़ी, अविनाश, पूजा देवी, मीना देवी, राजेश हाड़ी और दीपक कुमार ने जान मारने की नीयत से शिकायतकर्ता व उनके चाचा के साथ मारपीट की तथा अपहरण करने का प्रयास किया.