राँची न्यूज़: साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध खनन केस में गिरफ्तार पंकज मिश्रा के फंड मैनेजर भगवान भगत एवं उसके सहयोगी टिंकल भगत को को कांके रोड स्थित जज कॉलोनी के आवासीय कार्यालय में ईडी के प्रभारी न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव के समक्ष पेश किया गया. यहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल भेज दिया गया. ईडी ने दोनों को मनी लाउंड्रिंग मामले में पूछताछ में सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तार किया था.
इससे पूर्व गिरफ्तार आरोपियों को सिविल कोर्ट स्थित ईडी कोर्ट में लाया गया. होने के कारण सिविल कोर्ट में अवकाश था. वहां से दोनों को जज कॉलोनी ले जाया गया था. ईडी दोनों आरोपियों से अवैध खनन और उससे जुड़े जुर्म के बारे में पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी. ईडी की ओर से पुलिस रिमांड पर लेने का आवेदन दिया गया. इस पर को ईडी कोर्ट में सुनवाई होगी. अनुमति मिलने के बाद को ईडी टीम दोनों को जेल से अपने साथ पूछताछ के लिए ले जाएगी. उक्त मनी लाउंड्रिंग मामले में अब तक पंकज मिश्रा, बच्चु यादव, पशुपति यादव, प्रेम प्रकाश, कृष्णा साहा, भगवान भगत एवं टिंकल भगत की गिरफ्तारी हो चुकी है.
गैंगस्टर सुजीत के सहयोगी की जमानत पर फैसला 13 को
एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में लातेहार में तेतरियाखाड़ कोलियरी आगजनी मामले में जेल में बंद गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के सहयोगी प्रभात कुमार यादव उर्फ डिंपल यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया.
अदालत आदेश सुनाएगी. आरोपी ने जमानत की गुहार लगाते हुए 19 मई को जमानत अर्जी दाखिल की थी. एनआईए ने लातेहार में पीएलएफआई उग्रवादी संगठन द्वारा जबरन वसूली के मामले में पांच अगस्त 2021 को सुजीत सिन्हा, अमन साव समेत 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें प्रभात यादव का नाम शामिल है.