स्टेशन रोड की दुकानें खाली कराने पर रोक, एसडीओ-सीओ को मिला जांच का जिम्मा

Update: 2023-03-02 07:22 GMT

धनबाद न्यूज़: जिला प्रशासन ने रेलवे स्टेशन रोड की सभी दुकानों को चार दिनों में खाली करने के रेलवे के आदेश पर रोक लगा दी है. एसडीओ प्रेमकुमार तिवारी व सीओ प्रशांत लायक को कागजात की जांच की जिम्मेदारी दी गई है. स्टेशन रोड में वर्षों से संचालित 136 दुकानों को रेलवे ने चार दिनों में खाली करने का फरमान सुनाया था. इसके बाद रेलवे स्टेशन रोड चैंबर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधिमंडल डीसी संदीप सिंह से मिला. दुकानदारों ने अपना पक्ष रखा. पूरे मामले की जानकारी दी. कागजात भी सौंपा. डीसी को बताया कि जमीन रेलवे की नहीं है. यह जिला प्रशासन की है और दुकानदार वर्षों से अनुमंडल नजारत में दुकान का किराया जमा कर रहे हैं. प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई जिटा के महासचिव राजीव शर्मा ने किया. मौके पर रेलवे की ओर से वरीय डीइएन-1 आरडी मीणा भी उपस्थित थे.

दुकानदारों ने रखा अपना पक्ष रेलवे की ओर से रेलवे स्टेशन रोड की स्थायी दुकानों को खाली करने का मौखिक फरमान सुनाया गया है. स्टेशन रोड चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी को मामले की जानकारी दी. डीसी को बताया कि 1983 में तत्कालीन डीसी जेएस बरार व तत्कालीन सांसद योगेश्वर प्रसाद योगेश से वार्ता के बाद रेलवे ने 1190 गुणा चार फीट जमीन दुकानदारों के लिए आवंटित की थी, जिनमें 136 दुकानों के लिए जमीन का आवंटन मिला था. प्रति दुकान के आठ गुणा चार फीट जमीन का आवंटन किया गया था. प्रत्येक दुकान के लिए दो फीट नाली के लिए भी जमीन छोड़ी गई थी. जमीन के बदले रेलवे ने तीन लाख 22 हजार रुपए मांगी थी. इसके लिए प्रत्येक दुकानदार ने तीन हजार रुपए की राशि का भुगतान किया था. पूर्व रेलवे को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया गया था. इसके बाद से ही दुकानदार अनुमंडल नजारत में प्रतिमाह किराए का भुगतान कर रहे हैं.

डीसी ने कागजात की जांच के लिए एसडीओ प्रेमकुमार तिवारी व सीओ प्रशांत लायक जिम्मेदारी सौंपी. चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने एसडीओ के साथ भी बैठक की. बैठक में सीओ भी मौजूद थे.

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