ढुलू को बेल, पर अभी जेल में ही रहेंगे

Update: 2023-01-28 10:21 GMT

राँची न्यूज़: धनबाद के बाघमारा से भाजपा विधायक ढुलू महतो को झारखंड हाईकोर्ट से एक मामले में जमानत मिल गई. मामला सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस हिरासत से वारंटी को छुड़ाने से जुड़ा है. अदालत ने उनकी अपील बेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत दे दी. हाईकोर्ट के निर्देश पर ढुलू महतो ने निचली अदालत में सरेंडर कर उच्च न्यायालय में सरेंडर पीटिशन दायर किया था. इस मामले में अन्य आरोपी राजेश गुप्ता और चुनचुन गुप्ता को भी जमानत मिल गई.

इस मामले में बेल मिलने के बावजूद ढुलू महतो फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. धनबाद पुलिस ने उन्हें चार अगल-अलग मामलों में रिमांड किया है. इन मामलों में जमानत मिलने तक उन्हें जेल में रहना होगा. उनके खिलाफ राजगंज थाना में 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने व मारपीट, बरोरा थाने में एकमत होकर रंगदारी मांगने व हत्या की साजिश रचने, माथाबांध बरोरा निवासी कन्हाई चौहान से गाली-गलौज व बम से जानलेवा हमला करने तथा केंदुआडीह थाने में हत्या के लिए सुपारी देने के मामले में उन्हें रिमांड किया गया है.

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुभाष चंद्र की अदालत में विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत जमानत दी. प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि निचली अदालत से उन्हें 18 महीने की जो सजा दी गई है, उसमें दो तिहाई लगभग 12 महीने की सजा उन्होंने पूरी कर ली है. इसलिए उन्हें जमानत दी जाए.

विधायक ढुलू महतो को सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने के मामले में दोषी पाया गया था. अक्तूबर 2019 को धनबाद की एसडीओ शिखा अग्रवाल की अदालत ने 18 माह की सजा सुनाई थी. ढुलू महतो पर पुलिस अभिरक्षा से वारंटी राजेश गुप्ता को छुड़ाने का आरोप था. विधायक और विधायक समर्थकों द्वारा वारंटी को छुड़ाने के क्रम में बरोरा के तत्कालीन थाना प्रभारी आरएन चौधरी की वर्दी भी फट गई थी. इस मामले में ढुलू के खिलाफ बरोरा के तत्कालीन थाना प्रभारी आरएन चौधरी ने केस दर्ज कराई थी.

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