उपेंद्र की हत्या की साजिश में अखिलेश सिंह बरी

Update: 2023-02-16 11:51 GMT

जमशेदपुर न्यूज़: दुमका जेल में बंद दर्जन भर आपराधिक मामलों के आरोपी अखिलेश सिंह जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय की दो अदालतों से साक्ष्य के अभाव में बरी हो गया.

दोनों मामलों में अखिलेश सिंह के साथ उसका भाई अमलेश सिंह, कुणाल भारद्वाज, मनोरंजन सिंह, भोला सिंह, प्रभात सिंह, उमेश राय व अन्य कई आरोपी थे. बचाव पक्ष से अदालत में अधिवक्ता विद्या सिंह व प्रकाश झा ने पक्ष रखा. अधिवक्ता विद्या सिंह के अनुसार, पुलिस आरोपपत्र के गवाहों द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं करने से अखिलेश सिंह समेत अन्य के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिला. उन्होंने बताया कि एडीजे-4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में तत्कालीन झामुमो नेता उपेंद्र सिंह की हत्या की योजना बनाने और रंगदारी के मामले से अखिलेश व अन्य बरी हुए हैं. बागबेड़ा पुलिस ने 2011 में पंकज दुबे के बयान के आधार पर केस दर्ज किया था. दूसरा मामला, घाघीडीह सेंट्रल जेल में मोबाइल बरामदगी का है.

2010 में परसूडीह पुलिस के बयान पर अखिलेश व अन्य के खिलाफ मोबाइल बरामदगी का केस दर्ज हुआ था. मामले में एसीजेएम सीबी कुमार की अदालत ने आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

बेनामी संपत्ति मामले में 22 फरवरी को फैसला

अधिवक्ता के अनुसार, 22 फरवरी को अखिलेश सिंह व अन्य के खिलाफ प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नरेन्द्र कुमार की अदालत में लंबित बेनामी संपत्ति के मामले में फैसला होना है. थाने में बेनामी संपत्ति का मामला 2012 में पुलिस पदाधिकारी के बयान पर दर्ज हुआ था.

मामले में दोनों पक्ष की ओर से सुनवाई पूरी हो चुकी है.

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