नकली नोट की बरामदगी में आरोपी को सात साल की सजा

Update: 2023-06-03 05:53 GMT

जमशेदपुर न्यूज़: एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने तमाड़ (रांची) के रहने वाले आरोपी संतोष कुमार रवानी को 7 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा उस पर 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

कमलपुर थाना क्षेत्र के बांगुड़दा तालाब के पास 3 दिसंबर 2014 को चेकिंग अभियान के दौरान नकली नोट के साथ ही संतोष रवानी को गिरफ्तार किया गया था. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने भादवि की धारा 498 सी के तहत 7 साल सजा, 50 हजार का जुर्माना और धारा 120 बी में तीन साल सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

स्टूडियो में बनाए थे नोट

घटना 3 दिसंबर 2014 की है. घटना के समय कमलपुर बांगुड़दा के पास चेकिंग अभियान के दौरान बाइक सवार को रोका गया था. जांच में पुलिस ने उदय के पास से 100 रुपये के 65 नकली नोट और राम प्रसाद मांझी के पास से 100 रुपये के 50 नोट बरामद किए थे. दोनों ने पुलिस को बताया था कि वे संतोष रवानी के स्टूडियो से रुपये लेकर आ रहे हैं. दोनों को 100 रुपये का नोट चलाने के एवज में 35 रुपये दिए जाते हैं. पुलिस ने संतोष के यहां छापेमारी कर 8 की संख्या में नकली नोट भी बरामद किया था.

आचार संहिता उल्लंघन में कांग्रेस नेता बरी

व्यवहार न्यायालय में आचार संहिता उलंघन के केस में जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विजय खान को बरी कर दिया गया. केस के निष्पादन में एडवोकेट संजय प्रसाद, अवध बिहारी मंडल, कृष्णदेव साहू, राहुल गोस्वामी, और विशेष खान की भूमिका रही. उनके प्रयास से उन्हें अदालत ने बरी कर दिया.

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