गांजा तस्करी में 20 साल जेल की सजा

Update: 2023-05-02 11:51 GMT

 जमशेदपुर न्यूज़: 330 किलो गांजा तस्करी के दोषी सुरोजित सुई को प्रधान न्यायाधीश सह जिलाजज अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. उसपर 2-2 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया हैं. जुर्माना नहीं देने पर छह-छह माह अतिरिक्त सजा होगी. दोनों सजाए साथ-साथ चलेगी.

मामले का एक अन्य आरोपी सुदामा दीप फरार हैं. सुरोजित सुई आदित्यपुर का निवासी है. मामले में कुल पांच लोगों की गवाही हुई हैं. एनसीबी ने उसे 330 किलो गांजा के साथ पकड़ा था. 25 सितंबर 2021 को एनसीबी को चाईबासा से जमशेदपुर गांजा तस्करी की सूचना मिली थी. एनसीबी की टीम ने परसूडीह खासमहल चौक के पास सुरोजित को कार के साथ पकड़ लिया था.

फायरिंग मामले के सभी गवाह मुकरे, आरोपी बरी

. गोलमुरी में 5 जनवरी 2022 को हुई फायरिंग मामले में अदालत ने आरोपी रवि खेड़ा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. कुल आठ लोगों की गवाही हुई. सभी गवाए मुकर गए थे, जिसका लाभ आरोपी को मिला.

छात्रा से अश्लील हरकत में चार साल की कैद

बागबेड़ा बेड़ादीपा में 20 अगस्त 2020 को 14 वर्षीय छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी लखन बेरा को एडीजे-वन सह स्पेशल जज पोक्सो के न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने 4 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

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