नाबालिग प्रेमिका को अगवा कर दुष्कर्म में 20 साल की कैद

Update: 2023-01-30 07:08 GMT

धनबाद न्यूज़: 17 वर्षीय नाबालिग प्रेमिका का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी अनिल साव को कोर्ट ने 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई. चिरकुंडा थाना क्षेत्र के फायर ब्रिक्स महावीर स्थान शिवलीबाड़ी मध्य का रहने वाला अनिल को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की कोर्ट ने सजा सुनाई.

पीड़िता की मां ने चिरकुंडा थाना में 24 मार्च 2022 को शादी की नियत से नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. पीड़िता की मां के आवेदन के आधार पर पुलिस इस मामले में अनिल साव के अलावा उसके भाई पप्पू साव, मां बेबी देवी, बहन सोनी देवी तथा अनिल साव के दो मित्र अभिषेक यादव तथा शुभम कुमार पंडित को नामजद आरोपी बनाया था. आरोप में पीड़िता की मां ने बताया कि 22 मार्च 2022 की सुबह पड़ोसी अनिल साव उसकी नाबालिग पुत्री को शादी की मंशा से बहला-फुसलाकर ले गया है, जिसमें उसके परिवार के सदस्य तथा सहयोगियों का भी सहयोग है. पुलिस अनिल साव के खिलाफ अदालत में 21 मई 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया तथा अन्य आरोपियों को क्लीनचिट दे दिया था.

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