भाजपा नेता सहित 14 आरोपियों को मिली जमानत, अभी जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे अभय सिंह
भाजपा नेता सहित 14 आरोपियों को मिली
जमशेदपुर में हुई हिंसा के मामले में भाजपा नेता अभय सिंह को जमानत मिल गयी है। हाईकोर्ट से आज इस पर फैसला लिया गया और उन्हें जमानत दी गयी है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी अभय सिंह अभी जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे क्योंकि जुगसलाई दंगा मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए कोर्ट में प्रोड्क्शन भी करा दिया। कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2-3 में 10 अप्रैल की शाम हुए उपद्रव के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
भाजपा नेता अभय सिंह सहित 14 को राहत
भाजपा नेता अभय सिंह, जनार्दन पांडे, उमेश सिंह, तहसील राजा, मुकेश मिश्रा, संदीप पांडे सहित समेत 14 आरोपियों की जमानत पर झारखंड हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया। इस मामले में पहले सुनवाई नहीं हो सकी थी। बिष्टुपुर थाना से सभी आरोपियों को 11 अप्रैल (मंगलवार) को जेल भेजा गया था। अभय सिंह गिरफ्तारी के बाद भाजपा, भाजमो समेत अन्य हिंदू संगठनों ने जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। हाईकोर्ट में सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जमानत पर फैसला लिया प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण, इंद्रजीत सिन्हा, अखौरी अविनाश कुमार ने पैरवी की.
भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने की थी मुलाकात
भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने जेल में जाकर अभय सिंह से मुलाकात की थी। इनमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, सांसद विद्युत वरण महतो, सांसद दीपक प्रकाश, विधायक सरयू राय, पूर्व विधायक अरविंद सिंह, मेनका सरदार, कुणाल षाड़ंगी, अनंत राम टुडू, रविंद्र राय भाजपा के कई नेता गये थे।
क्या है पूरा मामला
जमशेदपुर में कदमा शास्त्रीनगर ब्लॉक नंबर दो में 10 अप्रैल की शाम दो समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई थी। यहां फायरिंग भी हुई थी। पूरे शास्त्रीनगर में इसका असर था। हालात को देखते हुए भारी संख्या में फोर्स के साथ रैफ जवानों की भी तैनाती की गयी थी। इलाके में धारा 144 लगा दी गयी थी किसी तरह की अफवाह ना फैले इसके लिए इंटरनेट भी बंद किया गया था। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के 119 नामजद व 1200 अज्ञात लोगों पर कदमा थाने में केस दर्ज किया था।