धनबाद न्यूज़: सिंदरी के 1019 लोगों को एफसीआई की जमीन और आवास खाली करना होगा. एफसीआई के संपदा पदाधिकारी के न्यायालय ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित कर दिया है.
एफसीआई के प्रशासनिक अधिकारी देवदास अधिकारी ने बताया कि पीपी कोर्ट ने किसी नोटिसधारक को समय नहीं दिया है. पीपी कोर्ट ने 1019 लोगों को नोटिस दिया था. इनमें 908 लोगों ने व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप में पीपी कोर्ट में उपस्थित होकर समय देने की मांग की, परंतु कोर्ट ने किसी नोटिसधारक को समय नहीं दिया.
आदेश पारित होते ही एफसीआई प्रबंधन ने अतिक्रमणकारियों के बीच पीपी कोर्ट के बेदखली आदेश का वितरण शुरू कर दिया है. डीडी अधिकारी ने बताया कि सभी लोगों को 15 दिनों में भूमि खाली करने का आदेश दिया गया है. साथ कहा गया कि जो व्यक्ति आदेश की अवहेलना करेगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पीपी कोर्ट के बेदखली आदेश के बंटते ही पूरे शहर में दहशत कायम हो गया है. लोगों के सामने आशियाना उजड़ने और रोजी-रोटी का खतरा पैदा हो गया है. सिंदरी के सभी राजनीतिक व सामाजिक संगठनों ने झुग्गी-झोपड़ी के लोगों को उनकी अस्तित्व रक्षा का सब्जबाग दिखाया था. वे सभी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं. तीन दिन पहले एफसीआई के यूनिट इंचार्ज विजय कुमार चौधरी ने भी बेदखली के निर्णय का संकेत दे दिया था. कहा था कि पुनर्वास की कोई योजना नहीं है.
बताते चलें कि पीपी कोर्ट के नोटिस के बाद भाजपा, कांग्रेस, वामदल, जश्रसंघ, चैंबर ने आंदोलन की शुरुआत की थी. लोगों को उम्मीद थी कि जनभावना को देखते हुए एफसीआई प्रबंधन राहत देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ.