धनबाद न्यूज़: बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के राजकमल मेंशन स्थित आभूषण दुकान जेवर हाउस में तीन वर्ष पूर्व हुई डकैती में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजकुमार मिश्रा के कोर्ट ने मामले में दोषी ठहराए गए आलमगंज पटना निवासी पवन कुमार सोनी उर्फ पवन कुमार उर्फ पवन कुमार वर्मा को 10 वर्ष कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. 12 अप्रैल 2023 को कोर्ट ने पवन को दोषी करार दिया था.
कोर्ट में सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार दूसरे आरोपी गौतम कुमार को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया था.
प्राथमिकी त्रिपुरारी प्रसाद की शिकायत पर 26 सितंबर 2020 को बैंक मोड़ थाने में दर्ज की गई थी. इसके मुताबिक घटना के दिन त्रिपुरारी प्रसाद अपनी जेवर दुकान में थे तभी पांच आरोपी हरवे-हथियार से लैस होकर आए. त्रिपुरारी के ड्राइवर अभिषेक एवं कर्मचारी कार्तिक को अपने कब्जे में ले लिया. जब त्रिपुरारी ने वहां से भागने का प्रयास किया तो उन्हें डकैतों ने दुकान के भीतर धकेल दिया और रिवाल्वर के बट से उनके सिर पर हमला किया था. त्रिपुरारी और उनके चालक को दुकान के अंदर ही बंद डकैत करीब 50 लाख रुपए के गहने लगे भागे थे.