श्रीनगर: न्यायालय से प्राप्त आदेश के अनुपालन में, बारामुल्ला में पुलिस ने आज एक विचाराधीन आतंकवादी सहयोगी पर जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाई, जिसे पुलिस स्टेशन उरी के यूए(पी) मामले में जमानत पर रिहा किया गया था। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि आरोपी को पुलिस स्टेशन उरी के धारा 13, 18, 18बी, 20, 23, 40 यूए(पी) अधिनियम, 120 बी आईपीसी, 7/25 शस्त्र अधिनियम के तहत एफआईआर संख्या 104/2023 के तहत गिरफ्तार किया गया था और न्यायालय द्वारा उसकी जमानत बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि जीपीएस डिवाइस का उपयोग उक्त आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वह जमानत शर्तों का उल्लंघन न करे।