Jammu जम्मू, 7 जनवरी: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एजीएमयूटी के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) कैडर की अधिकृत संख्या को संशोधित कर 532 कर दिया है। इससे पहले, एजीएमयूटी के आईपीएस कैडर की कुल अधिकृत संख्या 457 थी। इसके साथ ही, जम्मू-कश्मीर की वरिष्ठ ड्यूटी पदों (जम्मू-कश्मीर सरकार के अधीन) की संख्या 74 हो गई है, जबकि इसके जुड़वां केंद्र शासित प्रदेश यानी लद्दाख के मामले में, लद्दाख सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद 10 (स्थिर) होंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने भारतीय पुलिस सेवा (कैडर शक्ति का निर्धारण) विनियम, 1955 में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना के माध्यम से कैडर शक्ति को संशोधित किया है।
“अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुलिस सेवा (कैडर) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित, केंद्र सरकार ने एजीएमयूटी सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (कैडर शक्ति का निर्धारण) विनियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए ये विनियम बनाए हैं,” इसने अधिसूचित किया है। भारतीय पुलिस सेवा (कैडर शक्ति का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2025, एजीएमयूटी की अनुसूची में) के अनुसार, जो आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि अर्थात 3 जनवरी, 2025 को लागू होंगे, जम्मू-कश्मीर सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद 74 होंगे।
इन पदों में डीजीपी का एक पद और डीजीपी जेल का एक पद; एडीजीपी के चार पद; आईजीपी के नौ पद; डीआईजी के 15 पद; सहायक पुलिस महानिरीक्षक के तीन पद; एसपी के 32 पद; सशस्त्र पुलिस के कमांडेंट के 3 पद; एएसपी के 2 पद; निदेशक (एसएसएफ) का एक पद और कमांडेंट, (इंडिया रिजर्व बटालियन) के तीन पद शामिल होंगे। लद्दाख के मामले में, इन पदों में डीजीपी (एडीजीपी के पद पर) का एक पद; आईजीपी का एक पद; डीआईजी के दो पद; एसपी (स्तर 12) और एसपी (स्तर-11) के तीन-तीन पद शामिल होंगे।