S-432 के तहत ज़मीन के हस्तांतरण का मामला जांच के दायरे में: Govt

Update: 2026-03-29 08:47 GMT
Jammu.जम्मू: जल शक्ति, वन, इकोलॉजी, पर्यावरण और जनजातीय मामलों के मंत्री, जावेद अहमद राणा ने आज सदन को बताया कि सरकारी ऑर्डर नंबर S-432 of 1966 तारीख 03.06.1966 के अनुसार, सरकारी ज़मीन पर खेती करने वालों को मालिकाना हक दिए गए थे, जिन्हें सरकारी ऑर्डर नंबर LB/6-C of 1958 के अनुसार पहले से ही अपनी मर्ज़ी से किराएदार घोषित किया गया है। इसमें कई शर्तें भी शामिल हैं, जैसे कि ज़मीन लेने वाला ज़मीन का इस्तेमाल सिर्फ़ खेती के कामों के लिए करेगा और सरकार की पहले से इजाज़त के बिना उसे बेचने का हकदार नहीं होगा। मंत्री, मुख्यमंत्री, उमर अब्दुल्ला की ओर से चंद्र प्रकाश गंगा के उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे। मंत्री ने आगे कहा कि कानून के तहत सही कार्रवाई के लिए डिपार्टमेंट में मामले की जांच चल रही है। MLA, आर.एस. पठानिया ने इस विषय पर सप्लीमेंट्री सवाल उठाए, जिनका मंत्री ने ठीक से जवाब दिया।
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