High Court ने विधायक मेहराज मलिक के मामले की सुनवाई 29 जनवरी तक टाली

Update: 2025-12-28 03:51 GMT
Jammu & Kashmir जम्मू और कश्मीर : जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने शनिवार को डोडा ईस्ट से AAP MLA मेहराज मलिक की हिरासत पर राज्य सरकार का पक्ष सुना और मामले को अगले साल 29 जनवरी तक के लिए टाल दिया।जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने शनिवार को डोडा ईस्ट से AAP MLA मेहराज मलिक की हिरासत पर राज्य सरकार का पक्ष सुना और मामले को अगले साल 29 जनवरी तक के लिए टाल दिया।AAP जम्मू प्रांत के प्रवक्ता एडवोकेट अप्पू सिंह सलाथिया ने कहा कि याचिकाकर्ता मेहराज मलिक की दलीलों पर राज्य सरकार की दलीलें सुनने के बाद, J&K HC ने मामले को अगले साल 29 जनवरी तक के लिए टाल दिया।मलिक 8 सितंबर से डोडा जिले में कानून और पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ने के आरोप में सख्त PSA के तहत जेल में बंद हैं।उन्होंने कहा कि MLA मेहराज मलिक की हेबियस कॉर्पस याचिका J&K और लद्दाख हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी के सामने लिस्ट की गई थी।
जब मामले की सुनवाई हुई, तो पिटीशनर MLA मेहराज मलिक की तरफ से सीनियर एडवोकेट राहुल पंत, एडवोकेट SS अहमद, एडवोकेट M इकबाल खान, एडवोकेट अप्पू सिंह सलाथिया, एडवोकेट M ज़ुल्करनैन चौधरी और एडवोकेट तारिक मुगल पेश हुए।उन्होंने आगे कहा, “शनिवार को, सीनियर वकील सुनील सेठी ने सरकार की तरफ से अपनी दलीलें रखीं। उन्होंने डेढ़ घंटे से ज़्यादा देर तक लंबी बातें कीं। सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली भी सुनवाई के दौरान मौजूद थीं।”उन्होंने कहा, “कोर्ट ने मामले की लंबी सुनवाई की और मामले को 29 जनवरी के लिए आइटम नंबर 1 के तौर पर लिस्ट किया है।”18 दिसंबर को, जेल में बंद मेहराज मलिक की लीगल टीम ने अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं।AAP MLA ने J&K पब्लिक सेफ्टी एक्ट, 1978 के सेक्शन 8 के तहत डोडा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अपने डिटेंशन ऑर्डर को रद्द करने की मांग की है।
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