अदालत ने आरोपी पटवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Update: 2025-04-29 04:04 GMT
Jammu जम्मू,  विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक (सीबीआई मामले), जम्मू की अदालत ने रविवार को रिश्वत लेने के आरोप में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किए गए एक पटवारी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले, सीबीआई ने ऊधमपुर जिले के चेनानी में सुध महादेव के इस पटवारी को शिकायतकर्ता से 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। आरोपी को रविवार को विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक (सीबीआई मामले), जम्मू की अदालत में पेश किए जाने के बाद अदालत ने उसे (आरोपी को) 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि एक शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने एक निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फर्द जारी करने के लिए आवेदन किया था। यह आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता के दो आवेदनों को पटवारी ने बिना किसी वैध कारण के जानबूझकर खारिज कर दिया था।
इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर आरोपी पटवारी से मुलाकात की, जिसने फर्द की प्रक्रिया और जारी करने के लिए शिकायतकर्ता से 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी। बातचीत के बाद आरोपी ने रिश्वत की रकम घटाकर 40,000 रुपये करने पर सहमति जताई। प्रवक्ता ने बताया कि 26 अप्रैल, 2025 को सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को शिकायतकर्ता से 40,000 रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के आवासीय परिसर की तलाशी ली गई।
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