JAMMU जम्मू: राज्य कर (एसटी) विभाग की प्रवर्तन शाखा ने आज जीएसटी उल्लंघन के तहत चल रही कार्रवाई के दौरान 2.55 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला। 2024-25 वित्तीय वर्ष में की गई यह कार्रवाई धातु स्क्रैप, सीमेंट, ग्रेनाइट, टीएमटी बार और तंबाकू सहित उच्च कर वाली वस्तुओं पर केंद्रित थी। इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर सोनू परगल के नेतृत्व में और राज्य कर आयुक्त पी के भट और अतिरिक्त आयुक्त नम्रता डोगरा की देखरेख में टीम ने 2.50 लाख से अधिक ई-वे बिलों का गहन सत्यापन किया। इस व्यापक अभियान से करदाताओं और ट्रांसपोर्टरों द्वारा जीएसटी नियमों के अनुपालन में उल्लेखनीय सुधार हुआ। उचित ई-वे बिल के बिना माल की आवाजाही, गलत कर दर घोषणा, मात्रा का मिलान न होना और फर्जी जीएसटीआईएन का उपयोग सहित विभिन्न उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाया गया। जुर्माने में शामिल वस्तुओं में लोहे का सामान/टीएमटी बार (43 लाख रुपये), सीमेंट (6 लाख रुपये), तंबाकू/सिगरेट/पान मसाला (12 लाख रुपये) और मोबाइल फोन/एक्सेसरीज (2 लाख रुपये) शामिल थे।
यह कार्रवाई वरिष्ठ कर अधिकारियों (एसटीओ) रोमी जामवाल, नरेश कौल, सुधीर शर्मा, सुनील गुप्ता और अश्विनी कुमार के सहयोगात्मक प्रयासों से की गई, जिन्होंने आदतन उल्लंघनकर्ताओं के नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया।उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करते समय, टीम ने जीएसटी अधिनियम का पालन करने वाले अनुपालन करने वाले डीलरों और ड्राइवरों के सहयोग को भी मान्यता दी।विशेष रूप से, जम्मू जिले के दूरदराज के इलाकों, जिनमें खौर, दसगल (अखनूर) और अरनिया शामिल हैं, में भी जुर्माना लगाया गया, जो क्षेत्र के हर कोने तक पहुंचने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।यह कार्रवाई कर चोरी से निपटने, जीएसटी अनुपालन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कर प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए प्रवर्तन विंग के चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा थी।
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