Srinagar श्रीनगर, यहां की एक अदालत ने शनिवार को दो ड्रग तस्करों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस मामले) श्रीनगर विनोद कुमार ने सईदा कदल श्रीनगर के रफीक अहमद पुटू और रैनावारी के आकिब मंजूर बखरू को सजा सुनाई और उन पर जुर्माना लगाया।
अगर दोनों जुर्माना अदा करने में विफल रहे, तो उन्हें छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने कानून की संबंधित धाराओं के तहत आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के बाद सजा का निर्धारण किया। अदालत ने कहा, "अभियोजन पक्ष ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 और 20(बी)(ii)(सी) के तहत अपराध के लिए उचित संदेह से परे आरोपियों के अपराध को साबित करने का अपना भार पूरा कर लिया है।" "सबूतों के अभाव में धारा 29 के तहत आरोप सिद्ध नहीं हो पाए।"
अदालत ने प्रत्येक दोषी को पांच साल की जेल और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया, लेकिन कहा कि, "सीआरपीसी की धारा 428 के अनुसार, आरोपी द्वारा पहले से बिताई गई हिरासत अवधि को दी गई सजा में से घटा दिया जाएगा।"